हरियाणा सरकार ने HCS परीक्षा में दिव्यांगों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब हिंदी-अंग्रेजी की परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग उम्मीदवार भी मेरिट सूची में शामिल हो सकेंगे।
पहले क्या था नियम:
- HCS परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य पेपर) में प्रत्येक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य थे।
अब क्या है नियम:
- यदि HCS भर्ती में दिव्यांग कोटे के रिक्त पद रह जाते हैं तो HSCC हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा में 35% अंक लेने वाले को मेरिट सूची में शामिल कर सकते हैं।
इस बदलाव से क्या होगा:
- HCS परीक्षा में दिव्यांग उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी।
- दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को आसानी से भरा जा सकेगा।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
- हरियाणा में जल्द ही करीब 35 हजार दिव्यांगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए बैकलॉग जल्दी भरने के निर्देश दिए हैं।
- एचसीएस की भर्ती में 14 वैकेंसी का बैकलॉग भरा जाएगा।
यह बदलाव दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है और उन्हें HCS परीक्षा में सफल होने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा।