किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
जिलाधीश प्रशांत पंवार ने जिले में धारा-144 लागू कर दी है।
इसके तहत 5 या इससे अधिक लोगों की सभा, जुलूस, हथियार रखना, और भड़काऊ सामग्री का प्रसार करना प्रतिबंधित है।
प्रशासन ने विभिन्न नाकों पर सुरक्षाबल तैनात किए हैं और अतिरिक्त उपायुक्त को ओवरआल इंचार्ज बनाया गया है।
प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल हैं:
- 5 या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा सभा करना
- पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से जुलूस निकालना
- हथियार, जैसे गंडासी, बरछा, भाला, कुल्हाड़ी, लाठी, तलवार आदि रखना
- ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल व डीजल की खुले में बिक्री
- डीजे अथवा लाउडस्पीकर द्वारा भड़काऊ संगीत बजाना, भाषण-बाजी करना व प्रचार-प्रसार करना
- ट्रैक्टर ट्रालियों में ईंट-पत्थर के टुकडे तथा कांच की खाली बोतलें आदि जमा करना
प्रशासन ने इन आदेशों का पालन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला नगर आयुक्त, एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी उपाधीक्षक, पुलिस जिला कैथल, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकाय को जिम्मेदारी सौंपी है।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक जिले में खुला पेट्रोल व डीजल बेचने पर प्रतिबंध सुनिश्चित करेंगे।
विभिन्न नाकों पर प्रशासनिक अधिकारियों व ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है।
अतिरिक्त उपायुक्त को ओवरआल इंचार्ज बनाया गया है।
यह कदम किसानों के दिल्ली कूच को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं।