टी.वी.एस.एन. प्रसाद वित्तीय आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है।

भारतीय स्टांप(हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7) की धारा 47-ए के तहत देय शुल्क अनुसार कलेक्टरों के समक्ष 23779 मामले लंबित होने का उल्लेख

महत्वपूर्ण आदेशों को बाईपास कर कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा जमीन का हस्तांतरण

राज्य के समस्त मण्डलायुक्तों, उपायुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार, महानिदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशक, मुख्य प्रशासक एचएसवीपी, राज्य के सभी एसडीओ (सी), सिटी मजिस्ट्रेट, डीआरओ, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी, अधीक्षक स्टांप एवं पंजीयन वित्तीय आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, विशेष सचिव उपमुख्यमंत्री, हरियाणा, एफसीआर, एसीएस के पीएस और भूमि अभिलेख को स्थिति से करवाया अवगत

कलायत एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने बताया कि वित्तीय आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव व हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से स्टांप ड्यूटि के लंबित मामलों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी

संबंधित अधिकारियों को तुरंत पालना के आदेश