हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की बोर्ड परीक्षाओं को नकल रहित कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश 27 फरवरी से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं और 2 अप्रैल तक चलने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए लागू होगा।

जिलाधीश नरेश नरवाल ने जारी आदेश में कहा है कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान, परीक्षा केंद्रों के पास फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और परीक्षार्थियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को इस दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस कर्मियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

धारा 144 के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भिवानी में बोर्ड परीक्षाओं के लिए धारा 144 लागू परीक्षा केंद्रों के पास फोटोस्टेट दुकानें बंद रहेंगी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और परीक्षार्थियों को छोड़कर किसी को भी प्रवेश नहीं हथियार ले जाने पर प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई