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Yuva Haryana News / राजनीति / HEC: हरियाणा के चुनाव आयुक्त ने जारी किया बड़ा आदेश, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जारी
राजनीति

HEC: हरियाणा के चुनाव आयुक्त ने जारी किया बड़ा आदेश, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जारी

  • Amit
  • . September 3, 2024
  • . Update: September 3, 2024 2:44 pm

HEC: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है, बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे और नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे।

पहले भी कई आदेश जारी हो चुके है

चुनाव आधिकारी द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि वे अपने खर्चे को एक डायरी में नोट करे और हर जिला चुनाव अधिकारी को दिखाएं

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Tags:"Haryana elections", candidates, Election officer
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