हरियाणा की जूनियर महिला कोच यौन उत्पीड़न मामला शनिवार को जिला अदालत में आरोप तय करने की बहस के लिए सुनवाई के लिए आया था। इस मामले में CrPC की धारा 209 के तहत एक याचिका भी दायर की गई थी। याचिका में जूनियर महिला कोच ने मांग की है कि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में होनी चाहिए। आज की सुनवाई के दौरान हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह अदालत में पेश नहीं हुए।

उनकी ओर से अदालत में पेशी से छूट के लिए एक याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। इस मामले में आरोप तय होने के बाद मुकदमे की शुरुआत होगी।

इससे पहले 6 जनवरी को आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह अदालत में पेश हुए थे। 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान संदीप सिंह ने अदालत में पेश न होने के लिए छूट मांगी थी। जूनियर महिला कोच के वकीलों समीर सेठी और दीपांशु बंसल द्वारा दायर याचिकाओं में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई है।

तीसरी याचिका में आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट जमानत देते समय उचित शर्तें लगा सकता है। लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। आरोपी सरकार में मंत्री है और पीड़िता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और उसे और उसके परिवार को धमका रहा है। इन सभी याचिकाओं पर संदीप सिंह को जवाब देना है।