मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने ईंट मारकर आईफोन छीनने के चार दोषी युवकों को 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

गुरुनानकपुरा फतेहाबाद निवासी संदीप उर्फ दीपा, हांसपुर रोड निवासी पूर्ण, आजाद नगर निवासी सुरेन्द्र उर्फ छिन्दा और शक्ति नगर निवासी गोली को दोषी ठहराया गया है। भाटिया कॉलोनी निवासी प्रवीन सिंह ने 11 नवंबर 2018 को थाना शहर फतेहाबाद में इन चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 394 के तहत मामला दर्ज कराया था। प्रवीन सिंह ने शिकायत में बताया था कि 10 नवंबर 2018 को वह हिसार से वापस आ रहा था। रात करीब 8 बजे जब वह अनाज मंडी के सामने पहुंचा तो वहां खड़े चारों लड़कों में से एक ने उसके दाहिने कान पर ईंट मारी और उसका आईफोन छीनकर भाग गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।