Farmers Protest: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) को एक हफ्ते के भीतर खुलवाने का आदेश जारी किया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पिछले साढ़े चार महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, जिससे आम लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर को खुलवाएं। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी आदेश दिया है। खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने का भी निर्देश दिया गया है।

याचिका की जानकारी

शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकारों के साथ-साथ किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को पक्ष बनाया गया था।

शंभू बॉर्डर की मौजूदा स्थिति

लगभग पांच महीने से नेशनल हाईवे-44 किसान आंदोलन की वजह से बंद है। इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, और छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। अंबाला के व्यापारियों ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए गृह मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें उन्होंने बॉर्डर बंद होने से हो रही समस्याओं का उल्लेख किया था।