फतेहाबाद की एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने रोडवेज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली भाजपा नेता रजनी देवी को दो साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2017 में गांव धांगड़ निवासी राम सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर भाजपा नेता रजनी देवी और सांसद सुनीता दुग्गल के पूर्व पीए सतपाल बाजीगर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। राम सिंह ने कहा था कि रजनी देवी और सतपाल बाजीगर ने उसके भाई को रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख 60 हजार रुपये की मांग की थी। नौकरी दिलवाने की एवज में उसने डेढ़ लाख रुपये दे दिए थे, जबकि बाकी राशि नौकरी लगने के बाद देने की बात हुई थी, लेकिन उसके भाई की नौकरी नहीं लगी।

इसके बाद जब उसने पैसे वापस मांगे तो पैसे नहीं लौटाए। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस मामले में एक शिकायत निगरानी कमेटी को दी और दूसरी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस को दी गई शिकायत पर कार्रवाई के तहत महिला भाजपा नेता रजनी देवी को सजा सुनाई गई है।

इस मामले में एक अन्य आरोपी सतपाल बाजीगर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।