1 अक्टूबर से कई नियम बदल गए हैं. सुबह सुबह महंगाई का झटका लग गया. 1 अक्टूबर 2024 से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपए महंगा हो गया है. वगीं क्रेडिट कार्ड से लेकर बीमा और टैक्स से जुड़े कई नियम बदल गए. PPF और सुकन्या अकाउंट से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है.

महंगा हुआ सिलेंडर:

1 अक्टूबर से कॉर्मिशियल गैस सिलेंडर के दाम बदल गए हैं. गैस सिलेंडर की कीमत 48 रुपये बढ़ा दिए गए हैं. इस इजाफे के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कामर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है. ऑयल कंपनियों की ओर से 1 अक्टूबर को सिलेंडर की नई दरें जारी कर दी गई.

सुकन्या समृद्धि योजना के बदले नियम:

अगर आपने अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना ली है तो बता दें कि 1 अक्टूबर से उसके नियम बदल गए हैं. एक अक्टूबर से बेटियों के कानूनी अभिभावक ही, उनके खातों का संचालन कर सकेंगे. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी शख्स द्वारा बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला गया है और वह कानूनी तौर पर उसका अभिभावक नहीं है, ऐसे में उन्हें यह अकाउंट बेटी के कानूनी अभिभावक या माता-पिता को ट्रांसफर करना होगा.

PPF खातों के बदले नियम:

1 अक्टूबर से पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियम बदल गए. नए नियम के तहत पीपीएफ खातों का प्रबंधन आसान हो गया है. नए नियम के मुताबिक जब तक नाबालिग 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इन खातों में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स (पीओएसए) की ब्याज दर लागू होगी।. वहीं जिनके पास कई पीपीएफ खाते हैं, उनके लिए प्राइमरी खाते में योजना की दर से ब्याज मिलता रहेगा.

HDFC क्रेडिट कार्ड के नियम:

एक अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नियम बदल गए हैं. एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में भी एक अक्टूबर से नए नियम लागू हो गए. अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, तो स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल के प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की सीमा निर्धारित कर दी गई है, इससे कार्डधारक महीने में केवल एक बार ही इन रिवार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे.

बदले बीमा के नियम:

1 अक्टूबर से बीमा से जुड़े नियम बदल गए हैं. नए नियमों से पॉलिसी सरेंडर करने वालों को ज्यादा रिफंड मिलेगा. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मुताबिक 1 अक्टूबर से बीमाओं के लिए ज्यादा स्पेशल सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा. इस नियम का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो पॉलिसी बदलना चाहते हैं.

आधार-पैन से जुड़े नियम भी बदले:

एक अक्टूबर, 2024 से पैन-आधार से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है. पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने डुप्लीकेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया है.