चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा बैलट पेपर्स की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाएगा। इसमें उन बैलट पेपर्स को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन पर रिटर्निंग अफसर ने निशान लगाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर्स कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि मंगलवार को कोर्ट में बैलट पेपर्स और वीडियो लाने के लिए एक ज्यूडिशियल अफसर की नियुक्ति कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ज्यूडिशियल अफसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कीजिए।

अदालत मंगलवार को 2 बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलट पेपर्स की जांच करेगी।

अदालत ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से पूछा- आपने बैलट पेपर्स पर X का निशान क्यों लगाया। इस पर मसीह ने कहा कि उन्होंने 8 खराब बैलट पर निशान लगाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह पर अलग केस चलना चाहिए।

चुनाव दोबारा हुए तो बदल जाएंगे समीकरण

AAP के 3 पार्षदों के भाजपा में आने के बाद नगर निगम में पूरी तरह समीकरण बदल जाएंगे। एक सांसद को मिलाकर पहले से ही BJP के पास 15 वोट हैं। 3 AAP पार्षदों के BJP जॉइन करने से यह आंकड़ा 18 हो गया। एक अकाली दल का वोट मिला कर ये संख्या 19 हो जाएगी। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव दोबारा करवाने को लेकर फैसला आता है तो भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपना मेयर बना लेगी।