Haryana School Bus : हरियाणा में स्कूल बसों की रफ्तार को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशानुसार अब प्रदेश के किसी भी स्कूल बस की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं की जा सकेगी।

अब न केवल निजी स्कूलों की बसों, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को ले जा रहे वाहनों की भी जांच होगी। वहीं अगर किसी भी रूट पर 20 से अधिक छात्र हुए तो रोडवेज की बसें लगाई जाएंगी। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में एक किलोमीटर से अधिक दूर के स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए सरकार के स्तर पर वाहन की व्यवस्था की जाती है।

एक सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट

जारी निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी परिवहन विभाग के साथ मिलकर छात्रों के लिए लगाए गए ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, कार, वैन, जीप, मिनी बस और बसों सहित अन्य वाहनों की जांच सुनिश्चित कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें।

स्कूल प्रबंधन समितियां सुनिश्चित करेंगी कि वाहन चालक पूरी तरह प्रशिक्षित हो। इसके साथ ही चाक किसी भी प्रकार का नशा न करता हो।