Haryana News : हरियाणा के जींद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पिछले साल मार्च के महीने में सचिन नाम के एक शख्स ने अपनी पड़ोस में रहने वाली युवती को रात में बहाने से अपने घर बुलाया और उके साथ दरिंदगी की।
इस मामले में एक साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने युवक को रेप और अपहरण के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बता दें कि सचिन नाम के शख्स को अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. चंद्रहास ने मंगलवर को दोषी को सजा सुनाई। अगर दोषी शख्स जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे इसके एवज में एक साल तक और जेल में रहना पड़ेगा।
बताने पर जान से मारने की दी थी धमकी
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 23 मार्च 2023 को दी शिकायत में बताया था कि उसके पड़ोसी सचिन ने बहाने से उसे रात को घर बुलाया और फिर उससे दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में यह भी कहा था कि घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी।
अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा
महिला थाने ने पीड़िता की शिकायत पर सचिन के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने सचिन को दस साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।