Haryana News : हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को एक बार फिर अपडेट करने का फैसला लिया है। ऐसे में BPL कार्ड का लाभ उठा रहे धारकों के लिए यह खबर बुरी हो सकती हैं। बता दें कि अब तक केवल पीपीपी पर जमीन या चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ही अपडेट किया जा रहा था। लेकिन अब पीपीपी धारक के नाम पंजीकृत दुपहिया व चौपहिया वाहन का डाटा भी ऑनलाइन उठाना शुरू कर दिया है।
इनका कटेगा BPL राशन कार्ड
आपको बता दें कि अगर किसी पीपीपी धारक के नाम चौपहिया वाहन पंजीकृत मिला तो उसका बीपीएल राशन कार्ड काट दिया जाएगा। इसमें सिर्फ दुपहिया वाहन की छूट दी गई है। इसको लेकर सरकार की ओर से धरातल पर काम शुरू कर दिया गया है। अब सभी डाटा पीपीपी के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा।
पहले नहीं काटे थे चौपहिया वाहन वालों के नाम
मिली जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम मकान के अतिरिक्त प्लॉट पंजीकृत मिला तो उसका भी राशन कार्ड काट दिया जाएगा। इससे पहले चौपहिया वाहन वालों के राशन कार्ड नहीं काटे जा रहे थे और न ही प्लॉट वालों के। शुरू में 100 गज अर्बन और ग्रामीण में 200 गज में मकान की छूट थी।
अब ऐसा नहीं है। यदि किसी धारक के नाम मकान के अलावा 100 गज अर्बन या ग्रामीण में 200 गज का प्लाट मिला तो उनको बीपीएल की सुविधा नहीं मिलेगी। हाल ही में सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन के जरिए पैमाइश कराई गई थी। उसमें गांवों में लाल डोरे की जमीन और मकान मालिकों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा लिया था, जो अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इसी डाटा को देखकर संपत्ति का आंकलन किया जा रहा है।