हरियाणा सरकार अवैध ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत, सभी ट्रैवल एजेंटों को सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा, उन्हें कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव।

नए कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। कानून लागू होने के बाद, बिना पंजीकरण के कोई भी ट्रैवल एजेंसी काम नहीं कर पाएगी। ऐसे एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

सरकार का मानना ​​है कि यह कानून अवैध ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी को रोकने और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

नए कानून के कुछ प्रमुख प्रावधान:

  • सभी ट्रैवल एजेंटों को सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के लिए, एजेंटों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए।
  • एजेंटों को एक पेशेवर आचार संहिता का पालन करना होगा।
  • एजेंटों को ग्राहकों को विदेश यात्रा से संबंधित सभी जानकारी स्पष्ट रूप से बतानी होगी।
  • एजेंटों को ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी होगी।

नए कानून के संभावित प्रभाव:

  • अवैध ट्रैवल एजेंटों की संख्या में कमी आएगी।
  • युवाओं को विदेश यात्रा के लिए धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाया जा सकेगा।
  • ट्रैवल एजेंटों की जिम्मेदारी बढ़ेगी।