हिसार की जिला अदालत ने एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीएसजे सुनील कुमार जिंदल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी विक्रम को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल के अनुसार, अदालत ने आदेश दिया है कि पीड़िता को एक लाख रुपये की सहायता राशि सरकार द्वारा एक माह के अंदर प्रदान की जाए।

विक्रम को 7 फरवरी को जिला अदालत ने दोषी करार दिया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 16 जुलाई 2020 को मामला दर्ज किया था।

15 जुलाई 2020 को पीड़िता शाम को घर के पास प्लाट में गोबर डालने गई थी। उसी समय, गांव का युवक विक्रम वहां पहुंचा और पीड़िता को पकड़ लिया। विक्रम ने पीड़िता के साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की भाभी गोबर डालने गई थी और उसने पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनी। विक्रम घटनास्थल से भाग गया। पीड़िता घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई।

पीड़िता के पिता ने आरोपी विक्रम के खिलाफ धारा 376, पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। 7 फरवरी को जिला अदालत ने विक्रम को दोषी करार दिया। वीरवार को जिला अदालत ने विक्रम को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।