योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जहां पतंजलि के कथित भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है।
पिछली सुनवाई:
- 19 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में, रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी प्रकाशित कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी है।
- न्यायालय ने उन्हें माफीनामे की प्रतियाँ दो दिनों के भीतर पेश करने का निर्देश दिया था।
- शीर्ष अदालत ने 16 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण को ‘एलोपैथी को नीचा दिखाने’ से भी मना किया था।
मामला:
- यह मामला 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर याचिका पर आधारित है।
- याचिका में आरोप लगाया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड COVID-19 टीकाकरण और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहा है।
आगे की कार्यवाही:
- आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट पतंजलि द्वारा पेश किए गए माफीनामे पर विचार करेगा।
- यह भी संभावना है कि अदालत मामले में आगे की सुनवाई की तारीख तय करे।