Haryana News: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के अनुसूचित जाति (SC) के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
HC ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बीत कोई और प्रमोशन नहीं किया जाएगा। बता दें, प्रमोशनल कोटा के स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत की सीमा तक समूह ए और बी पदों के सभी संवर्गों में आरक्षण दिया जाना था।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्टेट काउंसिल की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सरकार को कोर्ट की सहायता करने का एक और अवसर भी दिया। हाईकोर्ट ने यह निर्देश कमलजीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ता के द्वारा दायर अपीलों पर दिया है।