Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में भवन निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यहां शहरी क्षेत्रों में बिल्डर और मकान मालिक अब चौथी मंजिल नहीं बना सकेंगे। जिन इमारतों में पहले से चौथी मंजिल बनी है,
उन्हें चौथी मंजिल तोड़ना होगा। साथ ही सरकार ने चौथी मंजिल पर बने निर्माणों को लेकर किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी है। इसको लेकर नगर आयोजन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि हरियाणा में 23 फरवरी 2023 से पहले बिना मंजूरी के चौथी मंजिल बनाने वालों पर यह कार्रवाई होगी. निर्देश में कहा गया है कि अब ऐसी इमारत के लिए कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी नहीं दिया जाएगा।
साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि सभी व्यवसाय प्रमाणपत्र हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के नियमों के अनुसार हैं। साथ ही कहा गया है कि नियमों की उल्लंघना वाले ऑर्किटैक्टचर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।