Voter Card : लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग मतदाताओं को एक आखरी मौका दे रहा है। हरियाणा का 18 साल का कोई भी युवा या युवती अपना वोट कार्ड घर बैठे बनवाना चाहता है, तो वह votes.eic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बता दें कि इस सुविधा का लाभ लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उठाया जा सकता है।
चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से आरंभ होगी और 6 मई तक जारी रहेगी। इसके अलावा आयोग की ओर से ऐसे 6 ऐप भी शुरू किए गए हैं, जिनका लोग घर बैठकर लाभ उठा सकेंगे।
एनकोर में उम्मीदवारों की पूरी जानकारी
बता दें कि रिटर्निंग अधिकारियों (RO) के लिए आयोग ने एनकोर के नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसमें उम्मीदवारों का आवश्यक डेटा फीड रहता है। उम्मीदवारों की संपत्ति के विवरण को देखने के लिए आयोग ने शपथ पत्र पोर्टल बनाया है।
इस ऐप पर किसी उम्मीदवार की चल-अचल संपत्ति, हलफनामे को ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसी प्रकार बूथ ऐप के माध्यम से मतदाताओं की डिजिटल पहचान करने की सेवा शुरू की है।
मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप को अपने ईपीआईसी कार्ड से जोड़कर अपनी मतदाता पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर टर्नआउट ऐप में कुल जनसंख्या के अनुपात में बने वोटों की संख्या को देखा जा सकता है। वोटर पोर्टल व वोटर हेल्पलाइन ऐप मतदाताओं को अपना डेटा देखने की सुविधा प्रदान करते हैं।
उम्मीदवार घर बैठकर कर सकेंगे नामांकन
प्रत्याशियों के लिए आयोग ने ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भी निर्वाचन आयोग ने कैंडिडेट नॉमिनेशन के नाम से एक ऐप बनाया है। कोई भी प्रत्याशी इस ऐप का प्रयोग कर अपने आवेदन को इस ऐप पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।
इसमें ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से अपनी जमानत राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है। एक बार आवेदन दर्ज होने के बाद कैंडिडेट सुविधा ऐप का प्रयोग कर अपने आवेदन की आगामी कार्रवाई पर नजर रख सकते हैं।
दिव्यांगजनों के लिए ये APP
दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए आयोग ने PWD ऐप आरंभ किया है। इस ऐप का प्रयोग कर दिव्यांगजन अपने नाम, मतदाता पहचान पत्र आदि की जांच कर सकता है।
आयोग की वेबसाइट पर इन सभी ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल के नाम से एक नया ऐप शुरू किया है।
इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता की कहीं अवहेलना हो रही है तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर अपनी शिकायत भेज सकता है, जिसका निवारण निर्वाचन कार्यालय की ओर से 100 मिनट में किया जाएगा।