Haryana News : हरियाणा के नूंह में कोर्ट ने एएसआई को रिश्वत लेने के एक मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि यह मामला साल 2020 का है। दोषी ASI को वाहन छोड़ने के एवज में मालिक से 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने तावडू से रंगे हाथों पकड़ा था।

वरिष्ठअधिवक्ता ताहिर देवला ने बताया कि 2020 में अवैध खनन से जुड़ा एक मामला तावडू सदर थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें निम्बाहेड़ी थाना टपूकड़ा जिला अलवर के रहने वाले मुबीन भी आरोपी था।

आरोपी के वाहन को भी जब्त किया गया था। मामले के तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई सुरेंद्र थे, जिन्होंने वाहन को छोड़ने के बदले मालिक से रिश्वत की मांग की। आरोप था कि करीब 50 हजार रुपए रिश्वत के रूप में पहले ही ले चुका था।

पीड़ित पक्ष की तरफ से वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत में केस की पैरवी कर रहे थे। दोषी फोन पर रिश्वत की ओर रकम लेने के लिए दबाव बना रहा था।

मुबीन की शिकायत पर गुरुग्राम विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर एएसआई सुरेंद्र को तावडू से 20 हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों काबू कर लिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर देवला ने बताया कि इस मामले में केस की सुनवाई के दौरान ही पीड़ित पक्ष के सभी मुख्य गवाह अदालत में अपने बयानों से पलट गए। लेकिन दोषी द्वारा फोन पर रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग के वॉइस सैंपल मिलान कर लिए गए, जिन्हें अदालत ने अहम सबूत के रूप में माना।

करीब तीन साल से अधिक समय तक मामले में करवाई चलने के बाद कोर्ट ने आरोपी ASI को दोषी करार दिया है। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने 32 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ अपना फैसला सुनाया। जिसमें दोषी एएसआई सुरेंद्र को पांच साल की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।