Telecommunications Act 2023: WhatsApp में क्या बदल रहा है? क्या आपकी निजता प्रभावित होगी?

नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 भारत में 1 जून 2023 से लागू हो गया है। इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो WhatsApp जैसे OTT प्लेटफॉर्म और उनके यूजर्स को प्रभावित करते हैं।

आइए जानते हैं कि इस कानून के तहत क्या बदलाव हुए हैं और आपकी निजता पर इसका क्या असर होगा:

1. सरकार को आपातकालीन स्थिति में संदेशों को रोकने का अधिकार:

  • कानून के सेक्शन 20(2) के तहत, सरकार को आपातकालीन स्थिति में किसी भी संदेश को रोकने या उसमें बदलाव करने का अधिकार होगा।
  • इसका मतलब है कि सरकार आपके WhatsApp संदेशों को पढ़ या रोके सकती है, यदि वे इसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानती है।
  • सीबीआई, ईडी जैसी 10 केंद्रीय एजेंसियों को भी यह अधिकार होगा।
  • हालांकि, पत्रकारों को इस निगरानी से छूट दी गई है।

2. सरकार को 10 साल तक डेटा स्टोर करने का अधिकार:

  • कानून के सेक्शन 26 के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को 10 साल तक डेटा स्टोर करने की सुविधा देनी होगी।
  • इसमें आपके कॉल रिकॉर्ड, संदेश, और इंटरनेट ट्रैफ़िक शामिल हो सकते हैं।
  • सरकार इस डेटा का उपयोग आपराधिक जांच या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर सकती है।

3. आपको OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बतानी होगी:

  • कानून के सेक्शन 5 के तहत, OTT प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स की पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता होगी।
  • इसका मतलब है कि आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर जैसे विवरण प्रदान करने होंगे।
  • यह प्रावधान अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, और अभी भी इस पर काम चल रहा है।