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हरियाणा में इन कैदियों की दो महीने की सजा हुई माफ; इस मापदंड पर मिली राहत, जानें पूरी खबर

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Haryana News : आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर अच्छे आचरण वाले कैदियों की दो महीने तक की सजा माफ करने की घोषणा की है।

जानकारी के मुताबिक जिन कैदियों को आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच से 10 साल तक की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी।

इन अपराधियों को भी मिलेगी छूट

बता दें कि पांच साल से कम की सजा के मामले में 30 दिन की सजा माफ होगी। शुक्रवार को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए अपराधियों को भी यह छूट भी दी जाएगी।

वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उन्हें कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान नहीं करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।

इन अपराधियों को नहीं मिलेगी छूट

जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन वे दूसरे प्रदेशों की जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे भी सजा में छूट के हकदार होंगे। जमानत पर चल रहे लोगों को यह छूट नहीं दी जाएगी।

इन आरोपियों की सजा नहीं होगी कम

आपको बता दें कि 14 साल से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या, डकैती और लूटपाट, एसिड अटैक, फिरौती के लिए किडनैपिंग सहित अन्य गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदियों को कोई राहत नहीं मिलेगी।

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