नई दिल्ली, 14 दिसंबर 2023

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI सर्वे) को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है।

हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह परिसर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। बाद में मुगलों ने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई। याचिका में मांग की गई थी कि ASI सर्वे के जरिए इस बात का पता लगाया जाए कि क्या शाही ईदगाह परिसर में मंदिर के अवशेष मौजूद हैं।

हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सर्वेक्षण कराने से मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। कोर्ट ने कहा कि सर्वेक्षण के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। कमिश्नर को सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा।

सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किए जाने वाले एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है। कमिश्नर को सर्वेक्षण के दौरान दोनों पक्षों को सुनने का अधिकार होगा।

इस फैसले से श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में नए मोड़ आ गया है। इस फैसले के बाद यह देखना होगा कि सर्वेक्षण में क्या निकलता है। अगर सर्वेक्षण में मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं, तो यह विवाद और भी बढ़ सकता है।