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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: AAP को 15 जून तक दफ्तर खाली करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित अपने दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई थी और इसका उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है।

AAP ने इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

कोर्ट ने AAP को अपने दफ्तर के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा।

AAP का कहना है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसे किसी अच्छी जगह पर दफ्तर बनाने की परमीशन दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AAP को पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करना होगा।

यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण AAP को 15 जून तक का समय दिया गया है।

AAP ने कहा है कि वह जमीन खाली करने को तैयार है, लेकिन उसे दिल्ली में एक और जगह दी जानी चाहिए।

AAP ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने 2012 में निर्देश जारी किए थे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां दिल्ली में 2 जगह ऑफिस बनाने की हकदार हैं।

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