सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें कहा गया था कि मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद सुनवाई योग्य है।

इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की एक याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई करने की सहमति दी है। यह याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती देती है। नार्वेकर ने जून 2022 में विभाजन के बाद के शिंदे गुट के शिवसेना को असली शिवसेना घोषित किया था।

उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 1 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना था। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कामकाज की सूची में नहीं है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि मामले को 7 मार्च को सूचीबद्ध किया जाए।

पीठ ने कहा, ‘कई मामले हैं, जिन्हें 1 मार्च को सूचीबद्ध किया जाना था, उन्हें सूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि पीठ को जल्दी उठना था। इसलिए हम इस मामले में 7 मार्च को सुनवाई करने के लिए तैयार हैं।’

सिब्बल द्वारा इस याचिका का उल्लेख किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने 5 और 12 फरवरी को याचिका पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे ब्लॉक की याचिका पर 22 जनवरी को मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समूह के अन्य विधायकों को नोटिस जारी किए थे।