सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने नौ साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
12 मई, 2023 को पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी। आरोपी, जो कि पीड़िता का पड़ोसी था, गेहूं का बैग लाने के बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया था। नहरों के पास ले जाकर उसने बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य किया। पुलिस ने 14 मई, 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने आरोपी को भादंसं की धारा 376एबी में दोषी करार दिया। उसे 10 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त सजा दी जाएगी।