Haryana News : हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान छठे चरण में होगा। ऐसे में चुनावी माहौल को देखते हुए सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर.के. के.एस. सिंह ने सख्त निर्देश दिए है। आचार संहिता के तहत शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरसा जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी।
इन पर लागू नहीं होगा ये आदेश
बता दें कि यह आदेश पुलिस विभाग एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो ड्यूटी पर हैं।
जिला उपायुक्त ने आदेशों में कहा कि जुलूस के दौरान किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र एवं अन्य हथियार साथ ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
शस्त्र अधिनियम 1959 के अनुसार, सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या किसी अनुमोदित हथियार डीलर को सौंपने का भी आदेश दिया गया है।