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राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की पैरोल: बागपत के आश्रम में रहेगा, 8वीं बार मिली पैरोल

Ram Rahim again gets 21 days parole: Will stay in Baghpat ashram

हरियाणा सरकार ने फिर से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, गुरमीत राम रहीम को और 21 दिन की पैरोल प्रदान की है। राम रहीम, जो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, ने 30 महीने में 8वीं बार पैरोल प्राप्त की है। उन्हें दो साध्वियों के यौन शोषण और हत्या के केसों में सजा हो चुकी है |

इससे पहले, राम रहीम सिंह को दो बार पैरोल मिल चुकी थी, और पैरोल की समाप्ति के बाद उनकी ओर से फर्लो की अर्जी स्वीकृत हो गई थी। इस बार, पैरोल के दौरान उन्हें यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहने का अनुमति प्राप्त हुआ है। राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने से उनके पैरोल को राजनीतिक मायने भी प्राप्त हो रहे हैं, और इसे हरियाणा विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है।

डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम ने 17 जून को 30 दिन, 15 अक्टूबर को 40 दिन, और इस साल 21 जनवरी को 40 दिन, 20 जुलाई को 30 दिन की पैरोल प्राप्त करके बरनावा के आश्रम में अपने विशेष समय को बिताया। इस समय के दौरान, उनके साथ उनके परिवार के सदस्यों ने भी आश्रम में रहा। डेरा प्रमुख के पैरोल के लिए रोहतक प्रशासन को एक बार फिर अर्जी दी गई है।

आश्रम प्रवक्ता ने बताया कि नियमों के तहत ही पैरोल प्रदान की जाती है। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने कानून के अनुसार यह व्याख्या की कि कैदी को जेल से बाहर आने की अनुमति का अधिकार होता है। उनके अनुसार, जेल में रहने वालों को साल में 70 दिन की पैरोल दी जाती है, और उन्हें 21 से 28 दिन की फर्लो का भी अधिकार होता है।

प्रवक्ता ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने का कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक यह विवेचित होता है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी, और अब उन्हें फिर से पैरोल दी गई है, जो कि सम्पूर्ण रूप से कानूनी दायरे में है।

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