हरियाणा सरकार हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) के मिलने वाले 4.5 नंबरों को काटा जा सकता है। इसके साथ ही, पुलिस भर्ती में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के मुताबिक नियम रखे जाएंगे।

सरकार की ओर से कहा गया है कि यदि किसी भी तरह के नंबर देने ही हैं तो NCC के नंबर दिए जाएं। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर इसको लेकर पुलिस विभाग, गृह विभाग और एजी ऑफिस के साथ मीटिंग कर चुके हैं।

मीटिंग में नियमों को लेकर तीनों विभागों के साथ खुल्लर ने पुलिस भर्ती को लेकर चर्चा की है। खुल्लर की ओर से HSSC से पूछा गया है कि नियमों में संशोधन किस तरह होना चाहिए। आयोग जो चाहता है उसमें क्या दिक्कत है। खुल्लर ने सभी विभागों से कहा है कि नियमों में संशोधन इस प्रकार हो कि भर्ती को अंतिम रूप में देने में कोई परेशानी न हो।

CMO ऑफिस से ये निर्देश मिलने के बाद आयोग और पुलिस विभाग की लीगल सेल एक्टिव हो गई हैं। नियमों में जो भी संशोधन होंगे उसकी कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। पीएमटी-पीएसटी के नंबर कटेंगे या जुड़ेंगे। हालांकि कल 27 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग होनी है, लेकिन पुलिस भर्ती नियमों में होने वाले इन संशोधनों को नहीं रखा जाएगा। संभावना यह भी है कि संशोधित ड्राफ्ट को सर्कुलेशन के जरिए मंत्रियों से मंजूरी ली जा सकती है।

नियमों में संशोधन के बाद ही पुलिस विभाग की ओर से 5 हजार पुरुष और एक हजार महिला पुलिस कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोग की ओर से आग्रह पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद ही आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा।

संशोधनों के संभावित प्रभाव

PMT और PST के नंबरों में कटौती होने से उन उम्मीदवारों को फायदा होगा जो शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं। इसके साथ ही, CET के मुताबिक नियमों को लागू करने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा।