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जमीनी विवाद को लेकर युवक के प्राइवेट पार्ट में डाली ऐसी चीज ! ऑपरेशन कर निकालते वक्त डॉक्टरों के उड़े होश, जानें क्या है मामला

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जमीनी विवाद का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बता दें कि जमीन विवाद के कारण विरोधियों ने एक नाबालिक के प्राइवेट पार्ट में लिखने वाला बॉलपेन डॉल दिया। नाबालिग मंदबुद्धि होने के कारण परिवार को आपबीती नहीं बता पाया।

चेकअप में डॉक्टरों को पेट में कोई वस्तु आई नजर

पीड़ित का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद माता पिता को घटना की जानकारी मिली। नाबालिग के चेकअप में पेट में डॉक्टरों को कोई वस्तु नजर आई। बाद में पता चला कि वो लिखने वाली कलम है। जानकारी के मुताबिक यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का बताया जा रहा है।

शरीर पर थे चोट के निशान 

ताजगंज थाना क्षेत्र के गांव लकावली में रहने वाले दीवान सिंह ने अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक 5 फरवरी को पीड़ित नाबालिग शाम 5 बजे घर आया। नाबालिग बुरी तरह सहमा हुआ था और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। परिजनों के पूछने पर भी उसने कुछ भी नहीं बताया।

उसके बाद से नाबालिग की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेरीगोल्ड अस्पताल में दाखिल कराया गया। जांच में पता लगा कि नाबालिग के पेट में कुछ नुकीली वस्तु है। इसके बाद उसे बसई मंडी स्थित पाठक हॉस्पिटल में रेफर किया गया। पाठक अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया।

डॉक्टर भी रह गए दंग 

डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन करके पेन को बाहर निकाला गया जिसे देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि उसके गुप्तांग से पेन को अंदर डाला गया था जिस कारण तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डॉ. देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि नाबालिग के पेट का सीटी स्कैन कराया गया था। सीटी स्कैन से पता लगा कि पेन ने मलाशय को फाड़ दिया है।

जानें मामला

पेन की नुकीली तरफ का ऊपरी हिस्सा पेट की तरफ घुसा हुआ है। परिजनों ने नाबालिग से घटना के बारे में जानकरी ली। उसने बताया कि चाचा के लड़के राजेश, दिनेश, कुंज बिहारी, जयंती और पुष्पेंद्र ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसके अंदर पेन डाल दिया।

दरअसल उसके पिता दीवान सिंह का उनके छोटे भाई के लड़कों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद की वजह से झगड़ा होने पर उन्होंने नाबालिग चचेरे भाई के साथ यह शर्मनाक हरकत की। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं 377, 147, 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने लैंगिक अपराध अधिनियम 3 और 4 को भी दर्ज किया है।

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