Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के एलान के बाद आचार संहिता लग चुकी हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने आदेश जारी किये है कि किसी भी घर पर बैनर लगाने के साथ होर्डिंग लगाने के लिए इजाजत लेनी होगी। बता दें कि होर्डिंग-बैनर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ घरों पर अभी भी प्रचार के बैनर चिपके हुए हैं। वहीं कुछ नेताओं के घरों पर अभी यह बैनर लगे हुए।
चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन की तरफ से जिले में लगे सभी बैनर व होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इन होर्डिंग को हटाने के लिए प्रशासन ने सभी को समय दिया था, लेकिन लोगों की तरफ से अभी कुछ जगह पर यह बाकी है।
बैनर-होर्डिंग लगाने के लिए जगह की जाएगी चिह्नित
जिला प्रशासन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अपने घर पर बैनर लगाना है तो उसे इजाजत लेनी होगी। जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव के मद्देनजर जिले में अभी बैनर-होर्डिंग लगाने के लिए जगह चिह्नित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर से अभी इसकी लिस्ट मांगी है।
लिस्ट लेने के बाद उन जगह का एक राशि तय कर राजनेता व राजनीतिक पार्टियां उसका प्रयोग कर सकेंगी। यदि चिह्नित जगह पर यदि कोई राजनीति पार्टी बैनर लगाती है तो वह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
आचार संहिता में प्रशासन के निर्देश
फ्रंट में लिखना होगा नाम प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी है। कोई भी बैनर, होर्डिंग, पंपलेट सहित अन्य सामग्री छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस स्वामी को अपना पूरा पता उसके फ्रंट में छापना होगा।
यदि नहीं करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।