पैन-आधार लिंकिंग: मोबाइल से ही मिनटों में करें चेक, ये है तरीका

आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर आपने 31 मई से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और आपका पैन कार्ड भी रद्द हो सकता है।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि कई लोगों ने अपना आधार पैन से जोड़ लिया है, लेकिन वास्तव में जुड़ाव सफल हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि करना ज़रूरी है।

आप केवल दो मिनट में यह पता लगा सकते हैं कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं।

यहां बताया गया है कि आप कैसे जांच कर सकते हैं:

  1. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  2. बाईं ओर आपको “Link Aadhaar Status” का विकल्प दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
  3. एक नया पेज खुलेगा।
  4. इस नए पेज पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  5. “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
  6. आपकी स्क्रीन पर यह दिखाई देगा कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं।

अगर आपका पैन आधार से जुड़ा नहीं है, तो आपको 31 मई से पहले इसे जोड़ना होगा।

यहां पैन को आधार से जोड़ने का तरीका बताया गया है:

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  2. “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें।
  4. “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  5. आपको एक OTP प्राप्त होगा।
  6. OTP दर्ज करें और “Verify” बटन पर क्लिक करें।
  7. आपका पैन आधार से जुड़ जाएगा।