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हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ नया कानून, धोखाधड़ी पर लगाम

हरियाणा सरकार अवैध ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत, सभी ट्रैवल एजेंटों को सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा, उन्हें कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव।

नए कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। कानून लागू होने के बाद, बिना पंजीकरण के कोई भी ट्रैवल एजेंसी काम नहीं कर पाएगी। ऐसे एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

सरकार का मानना ​​है कि यह कानून अवैध ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी को रोकने और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

नए कानून के कुछ प्रमुख प्रावधान:

नए कानून के संभावित प्रभाव:

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