High Court: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए JJP की हिसार से प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला सहित अन्य चार विधायकों की विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने के खिलाफ याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बहस 25 अप्रैल को तय की है।

वहीं इस मामले में अभय चौटाला की द्वारा जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद करने के फैसले को सही ठहराया गया है। 13वीं विधानसभा में नैना ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने को चुनौती दी है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया है। इन विधायकों ने विस अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था।

इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है।

इसके अलावा राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिया गया था।

चार ने JJP तो एक ने कोंग्रेश की थी ज्वाइन

बता दें कि पहले ये सभी इनेलो के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तत्कालीन स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया था।