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हरियाणा विधानसभा में उप सचिव की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सचिवालय से जवाब मांगा

कंवर सिंह नामक एक व्यक्ति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा विधानसभा में उप सचिव के पद पर होने वाली नियुक्ति को चुनौती दी थी। 7 जून को विधानसभा सचिवालय द्वारा निकाले गए विज्ञापन के अनुसार यह नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से होनी थी।

कंवर सिंह का दावा है कि यह पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए था क्योंकि उनके पास 8 साल से अधिक का अनुभव है और वह कानून की डिग्री भी रखते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि विधानसभा स्पीकर ने इस मामले में अनुचित तरीके से हस्तक्षेप किया।

हाईकोर्ट के जस्टिस अमन चौधरी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तक चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

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