किसान आंदोलन को लेकर दाखिल दोनो याचिकाओं पर हाईकोर्ट में शुरू हुई सुनवाई पंजाब हरियाणा और केंद्र ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट

किसानों को तरफ से आज भी कोई वकील हाई कोर्ट में नही हुए पेश

हाई कोर्ट ने कहा की शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सभी को अधिकार है,लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए

प्रदर्शन नियमों के तहत हो किया जाए

हाई कोर्ट ने कहा की अगर दिल्ली ही जाना है तो बस पर चले जाओ

ट्रेक्टर और ट्राली का काफिला लेकर क्यों

ट्रेक्टर ट्राली को मोटर विहिकल एक्ट के तहत हाई वे पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती. हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा हो चुका है, इसे कम किया जाए. प्रदर्शनकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में इकट्ठे होने की इजाजत दी जाए. रविवार को केंद्र के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत का क्या हाल निकला उसका ब्योरा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग लिया है, केंद्र यह जानकारी अगली सुनवाई पर देगा