Haryana Parivar Pehchan Patra: हरियाणा सरकार द्वारा अब फैमिली आईडी को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया है। अगर आप भी अपनी फैमिली आईडी में परिवार के मुखिया का नाम बदलना चाहते हैं तो अब यह बदलाव बेहद आसानी से किया जा सकता हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पूरे परिवार का डेटा सक्रिय कर परिवार के पात्र सदस्यों को योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है।

ऐसे में अगर किसी परिवार की फैमिली आईडी में किसी तरह की गलती है और वे इसे बदलवाना चाहते हैं तो वे आधिकारिक वेबसाइट मेरा परिवार डॉट harana.gov.in पर जाकर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पोर्टल पर नए विकल्प जोड़े जा रहे हैं। हाल ही में मुखिया का नाम बदलने का विकल्प जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।

परिवार पहचान पत्र राज्य के प्रत्येक परिवार की पहचान और बुनियादी डेटा को सहमति से डिजिटल प्रारूप में दर्ज किया जाता है और सभी परिवारों को 8 अंकों की आईडी प्रदान की जाती है।

जानें PPP में कैसे करें बदलाव

  • इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट Mera Parivar harana.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपसे परिवार आईडी नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
  • अब आपको ओटीपी डालकर वेरिफाई करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद दिए गए लिंक के विकल्प का चयन करें।
  • अब नए पेज पर आपको परिवार आईडी नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आप एक नए विकल्प पर क्लिक कर पाएंगे, जिसमें परिवार के किसी सदस्य को चुनने का विकल्प होगा।
  • इसके बाद HOF को सेलेक्ट करके OTP वेरिफाई करना होगा.

हरियाणा फैमिली कार्ड बनवाने के लिए पात्रता

हरियाणा सरकार द्वारा फैमिली कार्ड बनाने की प्रक्रिया में कुछ आवश्यक पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। यदि आप हरियाणा फैमिली कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. हरियाणा का मूल/ स्थाई निवासी होना:
    • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की उम्र:
    • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  3. पते का प्रमाण पत्र:
    • आवेदक के पास उसके स्थाई या मूल पते का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

आवेदकों के वर्ग

सरकार ने फैमिली कार्ड के लिए आवेदकों को दो वर्गों में विभाजित किया है:

  1. स्थाई निवासी:
    • स्थाई रूप से राज्य में रहने वाले आवेदकों के लिए 8 अंकों की आईडी बनाई जाती है।
  2. अस्थाई निवासी:
    • अस्थाई रूप से राज्य में रहने वाले आवेदकों के लिए 9 अंकों की आईडी बनाई जाती है।

इन शर्तों और विभाजन के आधार पर ही हरियाणा में फैमिली कार्ड बनाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध हों ताकि आपकी आवेदन प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए

फैमिली आईडी जारी करने का उद्देश्य

हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी जारी करने का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में किसी भी सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़े। इसके साथ ही, यह प्रणाली विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं को सुगम और सरल बनाने के लिए विकसित की गई है।

फैमिली आईडी की आवश्यकता निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होगी:

  1. बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक:
    • व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य होगी।
  2. शैक्षणिक प्रवेश:
    • इस बार से स्कूल में प्रवेश से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए फैमिली आईडी कार्ड आवश्यक कर दिया गया है।
  3. सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन:
    • किसी भी सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और त्वरित हो जाएगी।

फैमिली आईडी की महत्वपूर्णता

फैमिली आईडी अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है, जिसकी प्रासंगिकता राज्य में बनी रहेगी। यह न केवल सरकारी योजनाओं और सेवाओं में मददगार होगा, बल्कि इससे राज्य के निवासियों को एकीकृत पहचान भी मिलेगी।