Haryana News: हरियाणा के पेंशनर्स के लिए के बुरी खबर आई है। प्रदेश सरकार ने अपात्र लोगों की पेंशन काटने के लिए 5 विभागों को नोटिस जारी कर आदेश दिए है। वहीं राज्य सरकार ने विभागों को उन कर्मचारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो अयोग्य को योग्य के रूप में चुनने वाली समिति के सदस्य हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बरार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया। इसमें कोर्ट को यह बताया गया है कि 13,477 अयोग्य, 17,094 गैर-मौजूद और 50,312 मृतक लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

हरियाणा सरकार ने पंचायत और विकास विभाग, शहरी निकाय विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को उन कर्मचारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो समिति के सदस्य थे।

उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 पात्र पाए गए, 1254 की मृत्यु हो गई और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। अब तक रु. अयोग्य व्यक्तियों से 6.55 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। 2022-23 में 1.97 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

इसी के साथ आशिमा बरार ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने इस विभाग को संभाला है और पदभार संभालते ही इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, उन्हें अदालत के लिए पूरा सम्मान है और वह हर आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगी। सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड में रखते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई मई तक के लिए स्थगित कर दी है।

वहीं, 2017 में आरटीआई कार्यकर्ता राकेश बैस ने वकील प्रदीप रापाडिया के माध्यम से हरियाणा में पेंशन वितरण घोटाले के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित किया था। वहीं, कैग की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन के वितरण में एक बड़ा घोटाला हुआ है, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उन लोगों को पेंशन भी वितरित की है जिन्होंने या तो सुधार किया है या पेंशन लेने की पात्रता को पूरा नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह सरकार के साथ करोड़ों रुपये का धोखा हुआ है और उन्हें हरियाणा विजिलेंस से कोई उम्मीद नहीं है और पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। इस मामले में HC ने CBI को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था और तदनुसार, CBI ने HC को एक रिपोर्ट दी है।