Site icon Yuva Haryana News

Haryana Cabinet Meeting में सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, इन 4 गांवों के कब्जेधरियों को मिलेगा मालिकाना हक; जानें क्या-क्या हुए फैसले?

Haryana Cabinet Meeting

Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा के CM मनोहर लाल ने आज कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी हैं। CM ने कैबिनेट में हिसार के 4 गांव ढंढूर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल) चार गांवों में रहने वालों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना देने वाली नीति बनाने को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार की इस नीति के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक सरकारी पशुधन फार्म, हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले मालिक स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे।

जिन निवासियों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है, उन्हें 2000 रुपए प्रति गज का शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा। जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3000 रुपए का भुगतान करने पर मालिकाना हक मिलेगा।

1 कनाल से 4 कनाल तक की संपत्ति वाले परिवारों को 4000 रुपए का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी के तहत अधिकतम अनुमति प्लॉट का आकार 4 कनाल है। 4 कनाल से बड़े प्लॉट के दावे केवल 4 कनाल तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

दस्तावेज में सिर्फ PPP ही करेगा काम

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए एकमात्र दस्तावेज़ की आवश्यकता के रूप में काम करेगी। अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति दावेदारों से आवेदन आमंत्रित कर उनकी जांच करेगी और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। स्थानीय समिति अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगेगी।

इन सभी दावे और आपत्तियों सहित सभी आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर संशोधित किए जाएंगे। डिमांड नोटिस जारी होने की तारीख से छह महीने के अन्दर प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए।

UHBVN के लिए 500 करोड़ मंजूर

CM ने कैबिनेट मीटिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के 500 करोड़ रुपए के स्वीकृत कैपेक्स ऋण के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में 500 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।

निगम विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दैनिक कार्यों के संचालन का प्रबंधन करता है।

फंड आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूएचबीवीएन ने बैंक से 500 करोड़ रुपए के कैपेक्स ऋण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था और पंजाब नेशनल बैंक ने निगम के अनुरोध पर विचार कर 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स ऋण स्वीकृत किया है।

रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 2.5 लाख

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम और पंचकूला के द्वारा रियल एस्टेट एजेंटों से लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। संशोधित प्रावधानों के तहत एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को पहले से निर्धारित क्रमशः 25,000 रुपए और 5,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए और 10,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा, एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क की राशि क्रमशः 2,50,000 रुपए और 50,000 रुपए की गई है।

मातृभाषा सत्याग्रहियों की बढ़ाई पेंशन

मीटिंग में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्या ग्रहियों और हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन एवं अन्य सुविधाएं योजना, 2018 के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने को मंजूरी दी गई। दोनों योजनाओं के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू होगी।

भूमि आवंटन की मंजूरी दी

मीटिंग में ग्राम सातरोड खुर्द में नगर निगम, हिसार की 2998.20 वर्ग मीटर भूमि को भगवान वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा समिति (रजि.) हिसार को धर्मशाला, छात्रावास के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान की। प्रस्तावित भूमि अर्थात 2998.20 वर्ग मीटर की कुल कीमत 80,90,885 रुपए बनती है।

इसके अलावा समिति को आकस्मिक शुल्क भी देना होगा, यदि लागू है तो। इसके अलावा नगर पालिका, कनीना की खसरा संख्या 207/9, 10 में स्थित 209 वर्ग मीटर भूमि को सेवा भारती हरियाणा प्रदेश पंजीकृत, कनीना को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की।

सरकार ने सेवा भारती हरियाणा प्रदेश को 8 लाख 25 हजार रुपए की लागत पर भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार सेवा भारती हरियाणा प्रदेश को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आकस्मिक शुल्क, यदि कोई है तो भुगतान करना होगा।

इसके अलावा शामलात देह में ऐसी भूमि का स्वामित्व गांव के उन निवासियों को बिक्री द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या खुली जगह सहित 500 वर्ग गज तक बाजार शुल्क से कम दर पर घरों का निर्माण किया है।

रोडवेज विभाग के बढ़ाए रूट

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने और नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 2016 की स्टेज कैरिज योजना में संशोधन को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधनों में रूटों की संख्या 265 से बढ़कर 362 कर दी गई है। इस विस्तार में रूटों को जोड़ना, बदलना और हटाना शामिल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करना है।

इसके अलावा, राज्य परिवहन उपक्रमों और निजी ऑपरेटरों दोनों के हितों को 50:50 के अनुपात में संतुलित करते हुए, प्रति रूट परमिट की संख्या पर एक सीमा लगाई गई है। उनके संबंधित जिलों के मौजूदा परमिट धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार ने यहां दिया झटका

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। शामलात देह में भूमि का स्वामित्व 20 साल की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित किया गया था और मूल आवंटी, हस्तांतरण करने वाला या उनके मूल आवंटी के खेती अधिकार में शामिल है।

उनके कानूनी उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा यह प्रस्तावित है कि मूल पट्टेदार, हस्तांतरण करने वाला या उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को एक निर्धारित राशि का भुगतान करना अवश्यक होगा।

Exit mobile version