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हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप, महिला कोच की सुरक्षा को लेकर चिंता

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच से छेड़छाड़ के आरोपों के मामले में आज चंडीगढ़ की कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में पीड़ित महिला कोच ने अपनी पहचान उजागर करने और आरोपी की अग्रिम जमानत के कारण जान का खतरा होने की आशंका जताई है।

पीड़िता की तरफ से लगाए गए आरोपों पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलील रखी जाएंगी। पीड़िता ने अपनी पहचान उजागर करने से रोकने और आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है।

पीड़िता का कहना है कि आरोपी संदीप सिंह हरियाणा में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वह उनकी जान और गोपनीयता को खतरा हो सकता है।

पीड़िता ने यह भी कहा है कि आरोपी के समर्थकों ने पंचकूला में प्रेस वार्ता कर उनका नाम उजागर किया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। पीड़िता ने इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी संदीप सिंह पर IPC की धारा 342, 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से दो धाराएं गैर जमानती हैं।

अगर कोर्ट आरोपी की अग्रिम जमानत को बरकरार रखती है तो यह पीड़िता के लिए एक बड़ा झटका होगा।

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