Elvish Yadav : यूट्यूबर एल्विश यादव को सांपों की तस्करी से जुड़े मामले में 6 दिन बाद शुक्रवार को गौतम बौद्ध नगर की एक अदालत ने जमानत दे दी। वहीं आज एल्विश यादव को हरियाणा के गुरुग्राम की एक कोर्ट की कस्टडी में सौंप दिया। कोर्ट में गुरुग्राम की सेक्टर 53 थाना पुलिस भी पहुंची।
बता दें कि एल्विश यादव को कंटेंट क्रिएटर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न से मारपीट के मामले में कोर्ट में पेश किया गया है। गुड़गांव कोर्ट में सुनवाई 27 मार्च को होनी है। गुरुग्राम पुलिस मारपीट के मामले में एल्विश यादव के बयान ले रही है।
यूट्यूबर सागर ठाकुर की शिकायत पर गुरुग्राम में एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बयान लेने के बाद गुरुग्राम पुलिस एल्विश को फिर कोर्ट में पेश करेगी।
जानें मामला
बता दें कि एल्विश यादव ने साथियों के साथ मिलकर 7 मार्च को गुरुग्राम की एक शॉप में यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर से मारपीट की थी। 8 मार्च को मारपीट का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में एल्विश यादव मैक्सटर्न को थप्पड़ मारते हुए नजर आए।
यूट्यूबर ने एल्विश यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में एल्विश समेत 8 से 10 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 147, 149, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने 18 मार्च को बुलाया था
जानकारी के मुताबिक एल्विश को हरियाणा पुलिस ने 18 मार्च (सोमवार) को हमले के मामले में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, एल्विश को पहले ही नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इसलिए कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है।
समझौते का दावा कर चुके एल्विश
इस पूरे विवाद के बाद एल्विश और मैक्सटर्न के समझौते की भी बात सामने आई थी। बताया गया कि एल्विश ने मैक्सटर्न से माफी मांग ली थी। इसके बाद एल्विश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैक्सटर्न के साथ फोटो शेयर कर लिखा कि “भाईचारा ऑन
टॉप”।
हरियाणा कोर्ट करेगी फैसला, अभी रिहाई होगी या नहीं?
एल्विश यादव पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने कहा अदालत से एल्विश यादव की जमानत का आदेश जेल अधिकारियों को मिल गया है। शनिवार को लुक्सर जेल के अधिकारी उनके गृह नगर गुरुग्राम ले जाएंगे। उन्हें रिहा किया जाए या जेल में रखा जाए, इसका फैसला गुरुग्राम अदालत करेगी।