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डोनाल्ड ट्रम्प 2024 में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया

LAS VEGAS, NEVADA - JULY 08: Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump smiles before he delivers remarks at a Nevada Republican volunteer recruiting event at Fervent: A Calvary Chapel on July 8, 2023 in Las Vegas, Nevada. Trump is the current frontrunner for the 2024 Republican presidential nomination amid a growing field of candidates. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रम्प 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य हैं। इस धारा के अनुसार, कोई व्यक्ति जो “संयुक्त राज्य के खिलाफ विद्रोह” करता है, वह राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य होता है।

ट्रम्प के समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को संसद पर हमला किया था। इस हमले में पांच लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। ट्रम्प ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्हें हिंसा के लिए उकसाया था।

कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प के संसद पर हमले को “एक गंभीर विद्रोह” माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प ने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया था और इस हमले की योजना बनाने में भी उनकी भूमिका थी।

ट्रम्प ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

फैसले के राजनीतिक और कानूनी निहितार्थ:

यह फैसला अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह पहली बार है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

फैसले के राजनीतिक निहितार्थ भी महत्वपूर्ण हैं। यह फैसला ट्रम्प के राजनीतिक करियर को एक बड़ा झटका दे सकता है। ट्रम्प पहले ही 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे। हालांकि, इस फैसले के बाद उनके चुनाव जीतने की संभावना कम हो गई है।

फैसले के कानूनी निहितार्थ भी महत्वपूर्ण हैं। यह फैसला अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 की व्याख्या को प्रभावित कर सकता है। यह धारा भविष्य में अन्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर सकती है।

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