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Haryana News: हरियाणा में लाइसेंसी हथियार वालों के लिए बड़ा आदेश ! चुनाव से पहले करना होगा ये काम; नहीं तो…

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Haryana News: लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद देशभर में आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किये है। बता दें कि आचार सहित को देखते हुए लाइसेंस वाले हथियारों को 20 अप्रैल से पहले निकटतम पुलिस थानों या स्थानीय गन हाउस में जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।

बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने कहा कि चूंकि झज्जर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए प्रत्येक लाइसेंस धारक के लिए अपना हथियार जमा करना अनिवार्य है।

बता दें कि प्रत्येक लाइसेंस धारक अपना लाइसेंस प्राप्त हथियार संबंधित पुलिस थाने में मुफ्त में जमा कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपना लाइसेंसी हथियार गन हाउस में जमा करा सकता है, लेकिन संबंधित पुलिस स्टेशन को लाइसेंस की रसीद दिखाना अनिवार्य होगा।

यदि कोई व्यक्ति 20 अप्रैल, 2024 तक अपना लाइसेंस प्राप्त हथियार जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, सभी लाइसेंसधारियों से अपील की गए है कि अपने लाइसेंस वाले हथियारों को संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करें।

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