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Pune Porsche Car Accident पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें…

Pune Porsche Car Accident पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Pune Porsche Car Accident: पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी किशोर की जमानत मंजूर कर दी है और उसे तुरंत सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश है कि नाबालिक आरोपी को बुआ के पास रहना होगा। बता दें, 19 मई को हुए इस दुर्घटना में 2 दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी।

आपको बता दें कि 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में पोर्श कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार दो आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। दोनों मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई थी। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था कि पोर्श कार को 17 वर्षीय किशोर चला रहा था,

जो घटना के वक्त नशे में था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने किशोर को घेर लिया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद उस बार के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, जहां किशोर ने शराब पी थी।

इस हादसे के 15 घंटे के बाद किशोर को जमानत मिल गई थी। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत के लिए जिन शर्तों को रखा था, उनकी चर्चाएं देशभर में हुईं थीं। किशोर को दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया था। किशोर को 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने को कहा गया।

इसके अलावा उसे शराब की लत छुड़ाने के लिए परामर्श लेने को कहा गया था। जब देश भर में इस फैसले पर सवाल उठे तो किशोर न्याय बोर्ड ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए नाबालिग को संप्रेक्षण गृह भेज दिया था।

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