Paytm News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को बड़ा राहत देते हुए उसे 15 दिन का एक्सटेंशन दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। इसका मतलब है कि पेटीएम वॉलेट, फास्टैग, और ग्राहक खातों में लेनदेन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। आरबीआई ने इस मामले में FAQ जारी किया है।

पिछले महीने, RBI ने पेटीएम को बैंकिंग सर्विस बंद करने का आदेश दिया था, जिसका प्रभाव 29 फरवरी 2024 से होना था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके आगे की तारीख तय की गई है। इसमें सभी सेवाएं जैसे कि ट्रांजेक्शन, पेटीएम वॉलेट, FASTag, और टॉपअप 15 मार्च तक बनी रहेंगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank) पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे।

आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्‍यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्‍त दिया जा रहा है।

अगर कोई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में रिफंड का इंतजार कर रहा है तो 15 मार्च, 2024 के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी गई है।

साथ ही आप 15 मार्च के बाद भी इस अकाउंट से पैसों की निकासी कर सकते हैं। वॉलेट में जमा रकम का भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है।