- हरियाणा सरकार को बड़ी राहत
- करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
- उपचुनाव मामले में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला !
Haryana : भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट (HC) ने खारिज कर दिया है।
जस्टिस सुधीर सिंह व जस्टिस हर्ष बांगड पर आधारित बेंच ने कई घंटे तक चली बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
करनाल निवासी कुनाल द्वारा दायर याचिका में कानून का हवाला देकर कहा गया है कि आयोग उपचुनाव नहीं करा सकता, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम है। याचिका में भारतीय चुनाव आयोग को करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिए जारी चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।