नई दिल्ली, 7 नवंबर 2023 : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हर हाल में पराली जलाना बंद कराना होगा। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मुख्य कारण है।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 नवंबर तक एक योजना तैयार करे, जिसमें पराली जलाना बंद करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार 10 नवंबर तक योजना नहीं तैयार करती है, तो वह खुद एक योजना तैयार करेगी और उसे लागू करेगी।

कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना एक गंभीर अपराध है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना बंद करने के लिए सरकार को सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि वह पराली जलाना रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को किसानों को पराली न जलाने के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

कोर्ट की सख्त चेतावनी

कोर्ट ने कहा कि अगर पराली जलाना नहीं रोका गया, तो वह पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि वह पंजाब सरकार के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर सकती है।

कोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद पंजाब सरकार ने पराली जलाना रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने किसानों को पराली न जलाने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना तैयार की है। सरकार ने किसानों को पराली को खाद बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हर साल सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इसकी मुख्य वजह पराली जलाना है।