सक्षम योजना: हरियाणा के युवाओं के लिए सशक्तिकरण की पहल

सक्षम योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों और निगमों में नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

  • शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों और निगमों में नियुक्त करना।
  • युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना ताकि वे स्वतंत्र, सूचित और सुसंस्कृत बन सकें।
  • उन्हें स्व-रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।

योजना के लाभ:

  • वित्तीय सहायता: योजना के तहत पात्र युवाओं को प्रति माह ₹9,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • रोजगार के अवसर: योजना युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और निगमों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
  • कौशल विकास: योजना युवाओं को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है जो उन्हें रोजगार योग्य बनाते हैं।
  • स्व-रोजगार: योजना युवाओं को स्व-रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करती है और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पात्रता:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं/स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक का परिवारिक आय ₹3 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें:

इच्छुक उम्मीदवार योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन:

  • हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanakaushalrojgarnigam.com/govt-scheme/ पर जाएं।
  • “सक्षम योजना” टैब पर क्लिक करें।
  • “ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
  • आवश्यक विवरण दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें।

ऑफलाइन आवेदन:

  • अपने नजदीकी जिला रोजगार कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • जिला रोजगार कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करें।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी:

  • योजना के तहत अधिकतम तीन वर्षों तक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।
  • योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 100 घंटे का अनिवार्य कार्य करना होगा।
  • योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए, आप हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanakaushalrojgarnigam.com/govt-scheme/ पर जा सकते हैं।